वाराणसी
राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली
पूर्व प्रधान ने लगाया भड़काऊ बयान देने का आरोप
वाराणसी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई टल गई। यह याचिका तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान से सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं।
नागेश्वर मिश्रा ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ/एमपी-एमएलए) नीरज कुमार त्रिपाठी की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की अपील की है। इससे पहले, भाजपा नेताओं ने भी इसी बयान को लेकर सिगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
क्या है मामला ?
पूर्व प्रधान का आरोप है कि राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर बयान दिया कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है और उन्हें गुरुद्वारों में जाने की इजाजत नहीं दी जाती। इस बयान को खालिस्तानी आतंकी गुरुवंत सिंह पन्नू ने समर्थन दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी का यह बयान देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने और गृहयुद्ध भड़काने का इरादा दिखाता है।
कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया
सारनाथ थाने की ओर से आख्या रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जानी थी, लेकिन सुनवाई टल गई। अब अगली तारीख पर रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा। कोर्ट ने मामले से जुड़े गवाहों को भी तलब किया है। याचिकाकर्ता ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की है।
पिछले सप्ताह भाजपा नेताओं ने सिगरा थाने में राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि बयान से सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। इस मामले में आगे की सुनवाई की तारीख कोर्ट द्वारा जल्द तय की जाएगी।
