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यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नये सिरे से चयन सूची तैयार करने के हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश में नये सिरे से लिस्ट तैयार करने को फिलहाल टाले रखने का आदेश दिया है।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा। उच्चतम न्यायालय ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई है। जिसमें 6,800 उम्मीदवार शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब मामले की अंतिम सुनवाई की जाएगी। कानूनी पहलुओं को परख कर आदेश दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमों का पालन न होने के आधार पर मेरिट लिस्ट रद्द की थी। इसका असर 4 साल से नौकरी कर रहे लोगों पर पड़ सकता है।