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गाजीपुर

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: गाजीपुर में 1575 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य निर्धारित

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समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों के विवाह हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद गाजीपुर को 1575 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें से अब तक 242 जोड़ों का विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। शेष 1333 जोड़ों के विवाह के लिए प्रक्रिया जारी है।

आवेदन प्रक्रिया:
विभाग द्वारा विकसित पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अन्य माध्यम से आवेदन मान्य नहीं होंगे। जनवरी 2025 में सामूहिक विवाह कार्यक्रम प्रस्तावित है।

पात्रता शर्तें:

1. कन्या/अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।

2. परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक न हो।

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3. कन्या की आयु विवाह की तिथि पर न्यूनतम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो।

4. कन्या अविवाहित हो या विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा हो और उसका पुनर्विवाह किया जाना हो।

5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है।

6. निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री या स्वयं दिव्यांग कन्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड या आधार कार्ड मान्य होंगे।

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जिला समाज कल्याण अधिकारी का संदेश:
जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने पात्र अभिभावकों और आवेदकों से cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।

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