वाराणसी
मारपीट व दलित उत्पीड़न के मामले में मिली अग्रिम जमानत
वाराणसी। खेत में क्रिकेट खेलने के मना करने की रंजिश को लेकर दलित महिला को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गालियां देतें हुए मारने-पीटने के मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत मिल गयी।विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) एक्ट अनिल कुमार पंचम की अदालत ने परसहनी फूलपुर निवासी आनंद पटेल को 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह व अमन दीप सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष समोगरा फूलपुर निवासिनी सुनिता देवी ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि 29 जनवरी 2024 को दोपहर 2 बजे वह खेत में चारा काटने गयी थी, उसी दौरान खेत के बगल में आनंद पटेल संग कुछ अज्ञात बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इस पर जब प्रार्थनीय ने गेंद लगने से जब मना किया तो विपक्षी आनंद पटेल उसको बैट से मारने-पीटने लगे। प्रार्थनीय के शोर मचाने पर उसकी भाभी मीना सोनकर बीच-बचाव करने पहुंची तो उन लोगों ने उसे भी मारा-पीटा व जान से मारने की धमकी देते हुये वहा से भाग निकले। पिटाई से प्रार्थनीय व उसकी भाभी गंभीर होकर गायल हो गये।
