मिर्ज़ापुर
मतदाता सूची में पारदर्शिता के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने की राजनीतिक दलों संग बैठक

मिर्जापुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रमुख राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचक नामावलियों की पारदर्शिता व त्रुटिरहित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी राजनीतिक दल अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की नियुक्ति करें और उनकी सूची संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट या निर्वाचन कार्यालय में जमा करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी मतदाता का नाम छूट गया है या किसी मृतक का नाम सूची में दर्ज है, तो संबंधित बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 भरवाकर संशोधन कराया जाए।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, बीएलए एक बार में 10 और कुल 30 आवेदन फार्म आवश्यक घोषणा पत्र के साथ जमा कर सकते हैं। मतदाता सूची की सभी पूरक सूचनाएं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति देख सकता है।
बैठक में जिला मजिस्ट्रेट ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी बीएलओ निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपने कार्यों का पालन करें। अनुपस्थिति की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतदाता सूची से नाम हटाने से पहले उच्च अधिकारियों से जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह, सभी उप जिलाधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।