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वाराणसी

बिना सूचना बांग्लादेशी को होटल में ठहराने पर संचालक समेत तीन पर प्राथमिकी दर्ज

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वाराणसी। जिले की लंका पुलिस ने बिना सूचना एक बांग्लादेशी नागरिक को होटल में ठहराने के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए होटल संचालक सहित तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। छापेमारी के दौरान होटल का लाइसेंस भी अवैध पाया गया।

पुलिस के अनुसार, अभिसूचना इकाई कार्यालय से मिली सूचना के आधार पर बीती रात लंका थाना क्षेत्र के प्रफुल्लनगर कॉलोनी स्थित होटल ओ बीएचयू कैंपस में छापा मारा गया। जांच में सामने आया कि होटल में बांग्लादेश के साहिराबाद निवासी युवक को बिना किसी पूर्व अनुमति और सूचना के ठहराया गया था। इस पर होटल संचालक सुभांकर जैन, मैनेजर दीपक मौर्या और रिसेप्शनिस्ट अमन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

लंका इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया कि आरोपियों ने आर्थिक लाभ के उद्देश्य से संबंधित विभाग से होटल संचालन की अनुमति प्राप्त किए बिना अवैध रूप से विदेशी मेहमानों को ठहराया। इस दौरान विदेशी नागरिकों से संबंधित फॉर्म-सी के नियमों की अनदेखी की गई और न तो स्थानीय पुलिस को और न ही संबंधित विभाग को इसकी सूचना दी गई।

होटल में मौजूद आगमन-प्रस्थान रजिस्टर की जांच में क्रमांक संख्या 169 पर सालिक दास, राष्ट्रीयता बांग्लादेश, का आगमन 25 सितंबर 2025 को समय 11:40 बजे तथा प्रस्थान 26 सितंबर 2025 को समय 10:35 बजे सुबह दर्ज पाया गया। पुलिस के अनुसार, सालिक दास ओडिशा में बीटेक की पढ़ाई कर रहा है और स्टूडेंट वीजा पर भारत आया है। छापेमारी के दौरान होटल का लाइसेंस भी अवैध पाया गया, जिसके संबंध में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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