चन्दौली
बिजली विभाग की लापरवाही से गई जान, आयोग ने दिलाया मृतका के परिवार को न्याय

चंदौली। जिले के सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के नईबाजार स्थित नरैना गांव में हाइटेंशन तार की चपेट में आने से सागर राम की पुत्री मनीषा की दर्दनाक मौत हो गई थी। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते आए दिन निर्दोष लोगों की जान जा रही है, बावजूद इसके जर्जर तारों और खंभों की मरम्मत नहीं की जा रही है।
इस घटना को लेकर मानवाधिकार CWA के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह ‘योगी’ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी।
आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए CMD यूपीपीसीएल और एसपी चंदौली से चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जवाब में पुलिस अधीक्षक, चंदौली के कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट में बताया गया कि मनीषा की मृत्यु सब्जी तोड़ते समय करंट लगने से हुई थी।

मानवाधिकार CWA के काशी प्रांत अध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह अपने सहयोगियों मिथिलेश सिंह और संजय कुशवाहा के साथ पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पीड़ित सागर राम का आरोप है कि जिस बिजली के तार से यह दुर्घटना हुई थी, वह अब भी उनके घर के ऊपर से नहीं हटाया गया है, जिससे भविष्य में भी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है।
इस संबंध में जिलाधिकारी चंदौली को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता की रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट के अनुसार 9 जनवरी के तहत 5,00,000 की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई थी, जिसे वितरित करने के लिए भेज दिया गया। मृतका के परिजनों को यह राशि दे दी गई है, हालांकि भुगतान का प्रमाण-पत्र अभी प्रतीक्षित है।
आयोग ने 26 मई को मामले की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी चंदौली को दो सप्ताह के भीतर मुआवजे के भुगतान का प्रमाण-पत्र आयोग को भेजने का निर्देश दिया है।
साथ ही, आयोग ने मामले में अतिरिक्त या पूर्ण रिपोर्ट 19 जून 2025 तक प्रस्तुत करने का निर्देश भी जारी किया है, ताकि इस पर आगे विचार किया जा सके।