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गाजीपुर

बाहर आएगा ‘डायना’ का हत्यारा, राज्यपाल ने माफ की सजा

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गाजीपुर (जयदेश)। वर्ष 1997 में न्यूजीलैंड की पर्यटक डायना राउटले क्लेयर की हत्या के मामले में दोषी धर्मदेव यादव की शेष सजा माफ कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। इसके बाद हत्या का दोषी अब रिहा किया जा सकेगा।

न्यूजीलैंड से भारत घूमने आयी डायना वाराणसी के एक गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी। गाजीपुर के वृंदावन गांव निवासी टूरिस्ट गाइड धर्मदेव यादव उससे घुलमिल गया और घुमाने के बहाने उसे गाजीपुर ले आया। आरोप है कि उसने अपने घर पर ही उसकी हत्या कर शव को दफना दिया था। गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर घर से कंकाल बरामद हुआ। डीएनए जांच में उसकी पहचान डायना के रूप में हुई।

वाराणसी सत्र न्यायालय ने 25 फरवरी 2003 को धर्मदेव यादव को मृत्युदंड सुनाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा था। बाद में 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड को 20 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया। इस दौरान वह करीब 24 वर्ष 3 माह की सजा काट चुका है और जेल प्रशासन ने उसका आचरण संतोषजनक पाया है। दया याचिका समिति ने उसकी रिहाई के पक्ष में संस्तुति भी की।

राज्यपाल के आदेश के अनुसार यदि दोषी किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों पर दो जमानतदार व व्यक्तिगत मुचलका जमा होने के बाद उसे जेल से मुक्त किया जा सकता है।

जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि शासन से इस संबंध में आदेश प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय सोनी ने बताया कि ऐसे दया माफी के मामले पहले भी आ चुके हैं और निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाए जाते हैं।

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