वाराणसी
बालिका से दुष्कर्म के प्रयास और हत्या के दोषी को फांसी
वाराणसी। रामनगर में आठ वर्षीय बालिका की हत्या के मामले में एडीजे पाक्सो कोर्ट ने मंगलवार को आरोपित इरशाद उर्फ बांगड़ को फांसी की सजा सुनाई। लगभग 11 महीने की जांच और सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय दिया।
गत वर्ष दिसंबर माह में बच्ची का अर्धनग्न शव एक बोरे में बरामद हुआ था, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच में स्पष्ट हुआ कि इरशाद ने बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म का प्रयास किया और असफल होने पर उसकी हत्या कर दी।
25 दिसंबर को रामनगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के पास बच्ची का शव बोरे में मिला। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। उस समय के डीसीपी काशी गौरव बंशवाल के अनुसार मृतका आठ वर्षीय थी और उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए।

रामनगर थाना पुलिस और एसओजी टीम ने सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की, जिसमें आरोपित बच्ची की रेकी करते और बाद में बोरे में शव ले जाते हुए दिखाई दिया। जांच में सामने आया कि बच्ची को अगवा करने के बाद आरोपित ने दुष्कर्म का प्रयास किया। प्रयास में असफल होने पर उसने बच्ची के सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर कूड़ा गली में फेंक दिया।
घटना के तुरंत बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उसी रात मुठभेड़ के दौरान आरोपित इरशाद के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सप्ताहभर में चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद सुनवाई में तेजी आई और 11वें महीने में अदालत ने फांसी की सजा सुना दी।
