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वाराणसी

बच्चा चोरी और मानव तस्‍करी मामले में सात दोषी करार

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वाराणसी। जिला एवं सत्र न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बच्चे की चोरी और मानव तस्करी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा निर्णय देते हुए सात आरोपितों को दोषी घोषित किया है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा तय करने के लिए 24 नवंबर 2025 की तिथि निश्चित की है। वहीं, संदेह का लाभ मिलने पर आठ आरोपित बरी कर दिए गए।

पुलिस ने मामले में कुल 16 व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इनमें से 10 आरोपी झारखंड, राजस्थान और वाराणसी से गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनकी निशानदेही पर तीन अपहृत बच्चों को बरामद भी कर लिया था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि इस गिरोह में मास्टरमाइंड के साथ तीन महिलाएं भी सक्रिय थीं। अपहरण में इस्तेमाल एक कार को भी पुलिस ने जब्त किया था।

14 मई 2023 की रात भेलूपुर के रवींद्रपुरी स्थित रामचंद्र शुक्ल चौराहे पर माता-पिता के साथ सो रहे चार वर्षीय बच्चे को कार सवार तस्कर उठा ले गए थे। दो दिन तक परिवार ने स्वयं बच्चे की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में दरोगा शिवम श्रीवास्तव ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से घटना की तह तक पहुँचना शुरू किया। फुटेज में साफ दिखा कि बच्चा कार सवार लोगों द्वारा ही ले जाया गया था। वाहन का नंबर सामने आने के बाद पुलिस कार मालिक तक पहुंची, जिसने बताया कि कार किराए पर दी गई थी और घटना में उसका कोई हाथ नहीं है।

जांच में कार चालक संतोष गुप्ता और उसके साथी विनय मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि विनय ने ही बच्चे को उठाया था। गिरोह बच्चों को अगवा कर अन्य राज्यों में बेच देता था।

पुलिस के अनुसार यह गिरोह अपहृत बच्चों को दलालों के माध्यम से राजस्थान, झारखंड और बिहार में निसंतान दंपतियों या जरूरतमंद लोगों को दो से पाँच लाख रुपये में बेचता था। इस रकम को गैंग के सदस्य आपस में बाँट लेते थे।

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झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार यशोदा देवी के पास से एक बच्चा भी बरामद हुआ था, जिसे विंध्याचल से अगवा किया गया था। उसकी बहन की तलाश अभी जारी है। वहीं, राजस्थान के भीलवाड़ा से पकड़ा गया भंवरलाल सात बच्चों के अपहरण में लिप्त पाया गया। उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहियों और चार्जशीट के आधार पर अदालत ने सात आरोपितों को दोषी करार दिया और सजा सुनाए जाने के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की है।

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