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पूर्वांचल

बकाया बिल पर विद्युत उपभोक्ताओं को मिल सकती है शत-प्रतिशत छूट

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मऊ के मुख्य विकास अधिकारी ने की एकमुश्त समाधान योजना की समीक्षा

मऊ। मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नगर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें “जल्दी आए, ज्यादा लाभ पाए” एकमुश्त समाधान योजना पर चर्चा हुई। इस योजना के तहत विद्युत उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर 30% से लेकर 100% तक की छूट मिल सकती है।

अधीक्षण अभियंता राकेश पांडेय ने बताया कि इस योजना के तहत बिजली का बिल जमा करने के लिए तीन चरण निर्धारित किए गए हैं। प्रथम चरण 15 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक, द्वितीय चरण 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक और तृतीय चरण 16 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक चलेगा यदि 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं का मूल बकाया ₹5000 तक है, तो वे पहले चरण में 100%, दूसरे चरण में 80% और तीसरे चरण में 70% छूट प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा 10 किस्तों में भुगतान करने पर प्रथम चरण में 75%, द्वितीय चरण में 65% और तृतीय चरण में 55% की छूट मिलेगी।जिन घरेलू उपभोक्ताओं का मूल बकाया ₹5000 से अधिक है, उन्हें एकमुश्त भुगतान करने पर पहले चरण में 70% दूसरे चरण में 60% और तीसरे चरण में 50% छूट मिलेगी। जबकि 10 किस्तों में भुगतान करने पर पहले चरण में 60%, दूसरे चरण में 50% और तीसरे चरण में 40% की छूट प्राप्त होगी।

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वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए भी इस योजना के तहत विभिन्न छूटों का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में 60%, द्वितीय चरण में 50% और तृतीय चरण में 40% की छूट शामिल है।

इसके अलावा निजी संस्थान और लघु-मध्यम उद्योग के उपभोक्ताओं को भी समान छूट मिलेंगी।इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को पहले बकाए का 30% भुगतान संबंधित कार्यालयों कैश काउंटर या जन सेवा केंद्रों के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।

मुख्य विकास अधिकारी ने विद्युत सखियों को इस योजना के बारे में ग्रामीण इलाकों में जानकारी देने के निर्देश दिए और ग्राम प्रधानों से भी अपील की कि वे अपने गांव के लोगों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने यह भी बताया कि जितना अधिक बिल जमा कराया जाएगा, विद्युत सखियों को उतना ही प्रोत्साहन राशि और पुरस्कार मिलेगा।बैठक में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता, संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, विद्युत सखी और ग्राम प्रधान उपस्थित रहे।

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