वाराणसी
बंगला मालिक संघ ने सीईओ पर लगाए गंभीर आरोप, डीएम को सौंपा ज्ञापन

वाराणसी। वाराणसी छावनी क्षेत्र में सेना बुलाने की अवैध कोशिश को लेकर बंगला मालिकों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। बनारस छावनी बंगला मालिक संघ ने जिलाधिकारी वाराणसी सत्येन्द्र कुमार (आईएएस) को ज्ञापन सौंपते हुए शिकायत की कि छावनी बोर्ड के सीईओ सत्यम मोहन निरीक्षण के दौरान सेना के जवानों को बुला रहे हैं, जो छावनी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के खिलाफ है। संघ का आरोप है कि इस प्रकार की कार्रवाई जिलाधिकारी की शक्तियों का अवैध उपयोग है और बंगला मालिकों में भय का माहौल बनाया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है।
संघ ने स्पष्ट किया कि छावनी अधिनियम 2006 के अनुसार सेना की तैनाती केवल जिलाधिकारी, मंडलायुक्त अथवा राज्य के मुख्य सचिव द्वारा ही की जा सकती है, न कि छावनी बोर्ड के सीईओ द्वारा। इस संबंध में संघ ने अपने पत्र के साथ ब्रिगेडियर ए. दत्ता, स्टेशन कमांडर 39 जीटीसी को संबोधित पत्र की प्रति, सीईओ छावनी बोर्ड और कैंट थाना को भेजी गई प्रतिलिपियों को भी संलग्न किया है।
बंगला मालिक संघ ने मांग की है कि छावनी अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत वाराणसी छावनी बोर्ड की बैठकों में एडीएम स्तर के अधिकारी को नामित किया जाए, ताकि बोर्ड की कार्यवाही में पारदर्शिता और वैधानिकता सुनिश्चित हो सके।
संघ ने कहा कि नागरिक प्रशासन की शक्तियों का दुरुपयोग किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और प्रशासन को इस पर शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि छावनी क्षेत्र में कानून का शासन कायम रहे।