वाराणसी
प्राणघातक हमले के मामले में दो आरोपितों को मिलीं अंतरिम जमानत
रिपोर्ट – प्रदीप कुमार
वाराणसी। प्राणघातक हमला करने के मामले में दो आरोपित को अंतरिम जमानत मिल गयी। जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आदमपुर थाना निवासी आरोपितऐनुल अब्दीन उर्फ आरजू ब मुश्ताक अहमद को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, मेराज फारूकी जुग्गन व मोहम्मद आसिफने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चंदुपुरा निवासी वादी नसीम अहमद ने थाना आदमपुरा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था 25 अगस्त 2022 को रात्री 12:30 बजे वादी अपने घर के दरवाज़े पर बैठा था। उसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर चंदुपुरा थाना निवासी आरजू, अफसर अहमद, रमजान व मुस्ताक ने गाली गुप्ता देतें हुए। लाठी लंडे, राड व प्राणघातक हमला करते हुए मारने-पीटने लगे। इस दौरान शोर सूनकर जब उसका भांजा बीच-बचाव करने पहुंचा तो उसे भी मारा-पीटा। जिससे दोनों के सिर व पैर में गंभीर चोट आई। शोर सूनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर वहां से भाग निकले।
