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वाराणसी

प्राणघातक हमले के मामले में आरोपित को मिली जमानत

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रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज (देवकांत शुक्ला) की अदालत ने रसड़ा, चोलापुर निवासी सुनील को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार रसड़ा, चोलापुर निवासी बसंत राम ने चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि पुरानी रंजिश को लेकर 2 जून 2022 को उसके पड़ोस में रहने वाले रमाशंकर, प्रीतम, सुनील व अमन गालियां देते हुए लाठी-डंडा लेकर उसके दरवाजे पर चढ़ आए। जब उसने विरोध किया तो उनलोगों ने उसे मारना-पीटना शुरू कर दिया। यह देख जब उसका भाई सुलाब राम बीचबचाव करने पहुंचा तो उनलोगो ने उसे भी मारने-पीटने लगे। पिटाई से उन्हें गंभीर चोटें आई। इस बीच शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई की चुनावी रंजिश को लेकर उसे फर्जी कहानी के आधार पर आरोपित बना दिया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि वादी शराब पीने का आदी है और शराब के नशे में गाड़ी से गिरने से उसे चोटें आई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपित को जमानत दे दी।

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