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मऊ

पॉक्सो कोर्ट का सख्त रुख, दोषी को 20 साल की सजा

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मऊ। पुलिस अधीक्षक मऊ इलामारन के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी का असर दिखा, जहां पॉक्सो कोर्ट मऊ ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में मुकदमा संख्या 172/2017 से जुड़े मामले में अभियुक्त अजय चौहान पुत्र बालचंद्र चौहान, निवासी छीकला, थाना कोपागंज को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास और 85,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जुर्माने की धनराशि अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक रामचन्द्र चौहान, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह और न्यायालय पैरोकार आरक्षी जयन्त तिवारी की भूमिका सराहनीय रही, जिनके समन्वित प्रयास से यह कड़ी सजा सुनिश्चित हो सकी।

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