गाजीपुर
पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की कैद

गाजीपुर। जनपद में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के तहत मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के कारण थाना दिलदारनगर में दर्ज एक गंभीर प्रकरण में अभियुक्त को कड़ी सजा दिलाई गई है।
शनिवार को थाना दिलदारनगर पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 472/2017 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धाराएं 363, 366, 376, 406, 411 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत चल रहे मामले में अभियुक्त विक्की शर्मा पुत्र स्व. मुन्ना शर्मा निवासी निरहू का पुरा को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने 20 वर्ष का कारावास और कुल 40,000 रुपये का अर्थदंड दिया।
न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अभियुक्त को 20 वर्ष कैद तथा 25,000 रुपये का जुर्माना, धारा 363 के तहत 5 वर्ष कैद एवं 5,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 366 के तहत 7 वर्ष कैद एवं 10,000 रुपये का अर्थदंड दिया।
मॉनेटिरंग सेल व अभियोजन की लगातार प्रभावी पैरवी से यह सफलता मिली है, जो जनपद गाजीपुर में अपराध नियंत्रण और न्याय व्यवस्था सुदृढ़ करने की पुलिस प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस अभियान के अंतर्गत बलात्कार एवं पॉक्सो जैसे गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र और कड़ी सजा दिलाने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा।