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अपराध

पुलिस टीम पर प्राणघातक हमला करने के मामले में सांसद अतुल राय सहित तीन बरी व तीन को सजा

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वाराणसी। कस्टडी के दौरान पुलिस पर हमला कर भागने के मामले में तीन अभियुक्तों को दंडित किया है। एमपी-एमएलए कोर्ट सियाराम चौरसिया की अदालत ने अभियुक्त औढ़े, रोहनिया निवासी तपेश नारायण सिंह उर्फ तपेश राय मिंटू, हिरामनपुर थाना फूलपुर निवासी अश्वनी सिंह व अनुराग सिंह को दोषी पाने पर 3 – 3 वर्ष की कठोर कारावास व 35-35 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। वहीं अदालत ने इस मामले में आरोप सिद्ध न होने पर सांसद अतुल राय, पूर्व प्रधान सुजीत सिंह बेलवा व अभिषेक सिंह हनी को संदेह का लाभ देतें हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय व सांसद अतुल राय और अभिषेक सिंह हनी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व दिलीप श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार कचहरी चौकी प्रभारी तहसीलदार सिंह 25 अगस्त 2011 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे कि वायरलेस से सूचना मिलीं की कुछ बदमाश सिपाहियों को मारपीट रहे है। तत्काल पहुंचकर मामले को देखे। सूचना पर तुरंत चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। देखा की लोग इधर-उधर भाग रहे और एक सिपाही जमीन पर लहूलुहान पड़ा है। मौके से तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें अभियुक्त औढ़े, रोहनिया निवासी तपेश नारायण सिंह उर्फ तपेश राय मिंटू, हिरामनपुर थाना फूलपुर निवासी अश्वनी सिंह व अनुराग सिंह थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनका एक गिरोह है जिसका सरगना सुजीत सिंह बेलवा, अतुल राय व अभिषेक सिंह हनी है।

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