वाराणसी
पांच लोगों की हत्या करने वाले दो सगे भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट

वाराणसी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी इलाके में 5 नवंबर 2024 को हुए दिल दहला देने वाले पांचहरे हत्याकांड में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हत्यारोपी दो सगे भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई भेलूपुर थाना प्रभारी सुधीर कुमार त्रिपाठी की तहरीर पर की गई है।
पुलिस के अनुसार, 5 नवंबर की रात भदैनी स्थित पांच मंजिला मकान में कारोबारी राजेंद्र गुप्ता (45), उनकी पत्नी नीतू गुप्ता (42), बेटे नमनेंद्र (25), सुबेंद्र (15) और बेटी गौरांगी (16) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह वारदात शहर को दहला देने वाली थी।
पुलिस ने जब राजेंद्र गुप्ता का मोबाइल फोन ट्रेस किया, तो उसकी लोकेशन रोहनिया के मीरापुर रामपुर गांव में मिली। मौके पर पहुंची टीम को निर्माणाधीन मकान के एक कमरे में राजेंद्र का निर्वस्त्र शव मिला, जिसे तीन गोलियां मारी गई थीं।
जांच में सामने आया कि इस हत्याकांड को राजेंद्र के ही दो भतीजों विशाल गुप्ता उर्फ विक्की और उसके छोटे भाई प्रशांत गुप्ता उर्फ जुगनू ने अंजाम दिया था। दोनों को पुलिस ने 6 फरवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कई साल पहले उनके चाचा राजेंद्र ने उनके मां-बाप की हत्या की थी। उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने यह साजिश रची और पूरे परिवार को खत्म कर डाला।
दोनों भाइयों ने .32 बोर की पिस्टल से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को घटनास्थल से मिले खोखों से इसकी पुष्टि हुई। पुलिस ने कॉल डिटेल्स और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विशाल के बहनोई को भी हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए। आखिरी बातचीत में विक्की ने बहनोई से कहा था— “दिवाली में चाचा का पूरा परिवार खत्म कर दूंगा।”
भेलूपुर इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि विशाल गुप्ता इस संगठित गिरोह का सरगना है और उसका भाई प्रशांत उसका सहयोगी है। ऐसे लोगों का समाज में खुला घूमना जन सुरक्षा के लिए खतरा है। इसी आधार पर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल से अनुमोदन लेकर दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने इस हत्याकांड में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी है और न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में हैं।