वाराणसी
निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के समय अपने गणना अभिकर्ता के रूप में उपस्थित रहने के लिए किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकता हैं
रिपोर्ट – प्रदीप कुमार
वाराणसी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) रण विजय सिंह ने गणना अभिकर्ता की नियुक्ति के संबंध में बताया कि निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के समय अपने गणना अभिकर्ता के रूप में उपस्थित रहने के लिए किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकता हैं। गणना अभिकर्ता को निर्वाचन अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप-34 में घोषणा पत्र में अपना हस्ताक्षर करना होता हैं। नियुक्ति पत्र पर उसकी फोटो भी चस्पा होगी तथा एक फोटो अलग से ली जायेगी, जो गणना अभिकर्ता के पास पर चस्पा कराया जायेगा।
उन्होंने बताया कि मतगणना मेज पर उम्मीदवार अथवा निर्वाचन अभिकर्ता अथवा उसके गणना अभिकर्ता में से एक ही उपस्थित रह सकता हैं। उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य को गणना अभिकर्ता का प्रतिस्थानी नही माना जायेगा। गणना अभिकर्ता के रूप में सांसदों, विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों, विशिष्ट/अति विशिष्ट व्यक्तियों, भूतपूर्व सांसदों, भूतपूर्व विधायकों, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों तथा भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों में से किसी लाभ पद धारकों को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा। गणना अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र निर्धारित प्रारूप-34 दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिसको हस्ताक्षरित करने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी एक प्रति अपने पास रख लेगा तथा दूसरी प्रति हस्ताक्षर करने और मुहर लगाने पश्चात् उसे उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता को वापस कर देगा। गणना अभिकर्ता इस नियुक्ति पत्र के साथ मतगणना अभिकर्ता पास को भी मतगणना की समाप्ति तक अपने पास अनिवार्य रूप से रखेगा।
उन्होंने समस्त निर्वाचन अधिकारी, नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को निर्देशित किया है कि अपने-अपने निर्धारित जोन/स्थान जहां से आपने नामांकन प्रक्रिया सम्पन्न करायी थी, वहां 09 मई से उपस्थित होकर उम्मीदवार/उनके निर्वाचन अभिकर्ता को अवगत कराते हुए उन्हें प्रारूप-34 दो प्रतियों में उपलब्ध कराकर गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।
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