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वाराणसी

नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड़ को रोका जायेगा

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नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसके निर्वाचन अभिकर्ता प्रस्तावक व सहायतार्थ एक व्यक्ति को ही आने की अनुमति दी जायेगी

नामांकन की जाँच तथा प्रतीक आवंटन के दिवस में उम्मीदवार के साथ एक अन्य व्यक्ति को सहायतार्थ आने की अनुमति दी जायेगी

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  वाराणसी। अपर जिला अधिकारी (प्रशासन)/उपजिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) रण विजय सिंह ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के दौरान नामांकन स्थल पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखे जाने के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (नगर)/प्रभारी अधिकारी (कानून एवं शान्ति व्यवस्था) को पत्र लिखकर बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्देशानुसार नामांकन के दिवसों में नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड़ को रोक दिया जाए और नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसके निर्वाचन अभिकर्ता प्रस्तावक व सहायतार्थ एक व्यक्ति को ही आने की अनुमति दी जाय। 
   उन्होंने बताया कि नामांकन की जाँच तथा

प्रतीक आवंटन के दिवस में उम्मीदवार के साथ एक अन्य व्यक्ति को सहायतार्थ आने की अनुमति दी जाय, लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि इस प्रतिबन्ध से कोई व्यक्ति जो अपना नामांकन पत्र दाखिल करना चाहता है, नामांकन स्थल तक पहुँचने से रोक न दिया जाय। इसके अलावा नामांकन करने के लिये नामांकन स्थल के पास जलसे के रूप में भीड़ एकत्र न हो और न ही कोई व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर परिसर में आये। इस निमित्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश पारित कर के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कराया जाय। उपरोक्तानुसार आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। साथ ही उक्त तथ्यों से नामांकन स्थल पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तैनात किये गये अधिकारियों को भी अवगत कराये।

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