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गोरखपुर

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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गोरखपुर। नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों पर सख्त कार्रवाई और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान में गोरखपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। साल 2022 में थाना पिपराईच क्षेत्र में दर्ज हुए चर्चित मामले में अदालत ने आरोपी तसलीम शाह को दोषी ठहराते हुए 20 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

यह सख्त फैसला माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो-03) गोरखपुर की अदालत ने सुनाया। आरोपी तसलीम शाह, पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद उर्फ लाले, निवासी मोहल्ला खूनीपुर, वार्ड नंबर-01, थाना पिपराईच, पर नाबालिग पीड़िता के साथ गंभीर यौन शोषण का आरोप साबित हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार किया और संबंधित धाराओं में चार्जशीट अदालत में दाखिल की।

मामले की जांच सब-इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह ने संभाली, जिन्होंने मजबूत सबूत जुटाकर अभियोजन पक्ष को ठोस आधार प्रदान किया। थाने की पैरोकारी टीम और मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी व फॉलोअप से केस का तेजी से निपटारा हुआ।

इस अहम मुकदमे में विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अरविंद श्रीवास्तव की तथ्यपूर्ण और प्रभावी दलीलें निर्णायक रहीं। अभियोजन ने साफ तौर पर साबित किया कि आरोपी ने अपनी घृणित हरकत से न सिर्फ एक मासूम बच्ची की इज्जत लूटी, बल्कि समाज व कानून के खिलाफ जघन्य अपराध किया। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सबसे सख्त सजा – 20 साल की कठोर कैद और 40,000 रुपये जुर्माना – ठोका।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) गोरखपुर राज करन अय्यर ने कहा, ”बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जिले में ऐसे केसों की सख्त मॉनिटरिंग और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है।” उन्होंने जांच टीम और अभियोजन पक्ष के प्रयासों की तारीफ की।

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यह फैसला उन तमाम अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है जो नाबालिगों को निशाना बनाते हैं कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता, और सजा हर हाल में मिलेगी।

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