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वाराणसी

नगर आयुक्त ने अति जर्जर भवनों की मांगी रिपोर्ट

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वाराणसी। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सभी जोनल अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि नगर में सबसे अधिक अति जर्जर भवनों की जांच कर उसकी सूची दो दिन में उपलब्ध कराया जाये और सम्बन्धित भवन स्वामियों और अध्यासियों को नगर निगम, अधिनियम की धारा 334 की उपधारा-3 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के लिए पत्र तैयार कर प्रस्तुत करनेे के लिए निर्देशित किया है।

नगर निगम वाराणसी में वर्तमान समय में कुल 489 भवन जर्जर के रूप में दर्ज हैं, जिसमें सभी को नगर निगम अधिनियम की धारा 331 (1)(2) के अन्तर्गत नोटिस दी गयी है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि भवन का स्वामी व अध्यासी तत्काल उस भवन को खाली करेगा तथा भवन खाली होने के उपरान्त नगर निगम उस भवन के नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही होगा। साथ ही नगर निगम द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर होने वाला व्यय भवन स्वामी व अध्यासी से वसूल किया जायेगा।

नगर निगम के नोटिस देने के बाद भी ज्यादातर भवनों में किरायेदारी एवं अन्य किसी मामले में विवाद है या कोर्ट में वाद-विवाद चल रहा है, जिसके विधिक अड़चनों के कारण नगर निगम द्वारा ठोस कार्यवाही नहीं की जाती है।

इसी समस्या को लेकर पिछले दिनों शहर के प्रमुख क्षेत्रों में कुछ भवन गिर भी गये। नगर आयुक्त के द्वारा इसका संज्ञान लेते हुये नगर निगम अधिनिमय 1959 की धारा 334 की उपधारा-3 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करने हेतु सभी जोनल अधिकारियो को निर्देशित किया गया कि उनके जोन में जो सबसे अधिक अति जर्जर भवन है, उसे दो दिन में चिन्हित किया जाय तथा भवन स्वामी व अध्यासी को इसी धारा के अन्तर्गत नोटिस जारी करने हेतु नोटिस तैयार कर प्रस्तुत किया जाय।

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नगर निगम अधिनिमय 1959 की धारा 334 की उपधारा-3 के अन्तर्गत जिस भवन को नोटिस जारी की जायेगी, उस भवन का स्वामी व अध्यासी को उस अति जर्जर भवन को तत्काल खाली करना होगा और जब तक नोटिस वापिस नहीं लिया जाता, तब तक कोई व्यक्ति उस भवन अथवा उसके भाग में प्रवेश नही करेगा, किन्तु वह किसी ऐसे मरम्मत का काम को कार्यान्वित करने के लिए उसमें प्रयोग कर सकता है, जिसे उसको विधतः कार्यान्वित करना है।

अधिनियम के अनुसार, निर्धारित समय में भवन खाली न करने या किसी भी प्रकार का उल्लघंन करने पर नगर निगम अधिनियम 334 की उपधारा-4 के अन्तर्गत उस पर पुलिस को भवन खाली कराने की कार्यवाही के लिए संस्तुति कर दी जायेगी।

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