वाराणसी
धोखाधड़ी व गबन के मामले में मिली अग्रिम जमानत
रिपोर्ट – प्रदीप कुमार
वाराणसी। जमीन बेचने का झांसा देकर 62.50 लाख रुपये धोखाधड़ी कर हड़प लेने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सहिजनी (जमालपुर), मिर्जापुर निवासी आरोपित चंद्रभूषण सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा।
प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा रमाकांत द्वारा न्यायालय के आदेश पर लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि सहिजनी (जमालपुर), मिर्जापुर निवासी चंद्रभूषण सिंह, रामउग्रह सिंह, बृजेश सिंह व ओमप्रकाश सिंह एक भू-माफिया है और इनका एक संगठित गिरोह है। इन लोगों ने वादी को झांसा देकर गोपालपुर में स्थित रामउग्रह सिंह का 32 विस्वा जमीन विक्रय करने की बात कही। इसके एवज में विभिन्न तिथियों पर चंद्रभूषण सिंह, रामउग्रह सिंह, बृजेश सिंह व ओमप्रकाश सिंह के खाते में अलग-अलग कुल 62.50 लाख रुपये जमा भी करवा लिए। इसके बाद जब वादी ने उनलोगों से जमीन का बैनामा करने को कहा तो वह लोग आजकल कहकर टालमटोल करने लगे। काफी दिन बीत जाने पर जब वादी पुनः सात जुलाई 2018 को विपक्षीगण के पास पहुंचा और जमीन का बैनामा करने को कहा तो वह लोग उग्र हो गए और गालियां देने लगे और बैनामा करने से इंकार कर दिया। साथ ही कहा कि हमलोग बैनामा नहीं करेंगे और सारा पैसा हड़प लिया है। साथ ही कहीं शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भगा दिया।
