Connect with us

वाराणसी

धोखाधड़ी कर ATM से 45 हजार रुपये निकालने के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत

Published

on

Loading...
Loading...

रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

वाराणसी। एटीएम से धोखाधड़ी कर 45 हजार रुपये निकालने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र तिवारी की अदालत ने शिवनगर कालोनी, बड़ालालपुर निवासी आरोपित आफताब खान को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे ने पक्ष रखा।

Loading...

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी मुकदमा शीला देवी के पति 7 जनवरी 2023 को शाम लगभग 6.30 बजे एच. डी. एफ. सी. ए. टी. एम. सिन्धोरा चौराहा पर पैसा निकालने गये थे लेकिन ए. टी. एम. से पैसा नहीं निकला। एक इसी बीच एक आदमी आया। उसने कहा कि आपका पैसा ए. टी. एम. में फँस गया है। आप इसको कैन्सिल कर दीजिये फिर वह आदमी बटन दबाकर कैन्सिल कराने में धोखे से उनका ए. टी. एम. कार्ड बदलकर दूसरा ए. टी. एम. कार्ड दे दिया। उसके पति का ए. टी. एम. कार्ड इण्डियन बैंक का था उसका दिया हुआ ए. टी. एम. कार्ड भी इण्डियन बैंक का था जिससे उसके पति पहचान नही कर पाये। ए. टी. एम. से पैसा न निकलने पर उसके पति घर वापस आ गये। कुछ समय बाद उसके पति के मोबाइल पर पैसा निकलने का मैसेज आने लगा जिसमें समय 6: 42 पर रूपया 5000/-, 6 : 43 पर 10000/-रू0 4: 45 पर 10,000 /- रू० व 7: 06 पर 20,000 /- रू० कुल 45000 / – निकाल लिया। उसके पति का खाता इण्डिया बैंक शाखा सिन्धोरा का है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की तो आरोपित आफताब खान का नाम प्रकाश में आया।

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page