गोरखपुर
दुष्कर्म केस में अभियुक्त को 10 साल की सजा, 20 हजार अर्थदंड
गोरखपुर। वर्ष 2018 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने के बाद गोरखपुर न्यायालय ने अभियुक्त मनीष को अपराध का दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास तथा 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत, पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के निर्देशन में थाने के पैरोकार एवं मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो न्यायालय संख्या-04, गोरखपुर ने मुकदमा अपराध संख्या 184/2018 अंतर्गत धारा 376, 363, 366 भादवि व 4 पाक्सो अधिनियम, थाना शाहपुर, गोरखपुर में अभियुक्त मनीष निषाद पुत्र राजेश निषाद निवासी नौसढ थाना बेलीपार, गोरखपुर को अपराध का दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
उक्त अपराध में दोषसिद्धि कराए जाने में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुजीत कुमार शाही तथा विशेष लोक अभियोजक उमेश मिश्रा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
