वाराणसी
दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान 08 मार्च को होली पर्व पर लोक अवकाश होने के कारण बन्द रखे जायेंगे
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वाराणसी। सहायक श्रमायुक्त अधिकारी देवब्रत यादव ने बताया कि जनपद स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों पर उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 लागू है। अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत होली का अवकाश लोक अवकाश के रूप में घोषित है।
ऐसी दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठान जिन्हें अधिनिमय की धारा 5 और धारा-8 से छूट प्राप्त है यथा-भोजन, जलपान, समाचार पत्र, औषधियों, चिकित्सीय एवं शल्य उपकरणों शाक सब्जी, मिठाई, दूध, फूल, पान व सुपारी, मांस, ताजे फल इत्यादि की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान 08 मार्च, 2023 को होली पर्व पर लोक अवकाश होने के कारण बन्द रखे जायेंगे।
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