वाराणसी
दिव्यांगजन की शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में विवाह पंजीयन की बाध्यता नहीं

रिपोर्ट – प्रदीप कुमार
वेबसाइट https://divyangjan.upsdc.gov. in पर आनलाइन आवेदन करे
साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केन्द्र, लोकवाणी के माध्यम से स्थापित “जनसुविधा केन्द्रों” आदि के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हैं
विवाह करने पर दिव्यांग होने पर पुरूष को 15000/-, महिला को 20000/- और यदि पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों, तो 35000/- पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है
वाराणसी। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन वेबसाइट https://divyangjan.upsdc. gov.in पर स्वीकार किये जा रहे हैं।
उक्त जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राम प्रकाश सिंह ने बताया कि आवेदन पत्र साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केन्द्र, लोकवाणी के माध्यम से स्थापित "जनसुविधा केन्द्रों" आदि के माध्यम से किया जा सकता हैं। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह 01 अप्रैल, 2002 से वर्तमान समय तक हुआ हो, आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग दम्पत्ति को विवाह करने पर दम्पत्ति में पुरूष के दिव्यांग होने पर प्रोत्साहन पुरस्कार रू0 15000/- एवं महिला के दिव्यांग होने पर रू0 20000/- तथा यदि दम्पत्ति (पति-पत्नी) दोनों दिव्यांग हों, तो रू० 35000/- पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है। पात्रता रखने वाले दिव्यांगजन आनलाइन आवेदन भरते समय अपना दिव्यांगता प्रदर्शित करते हुए चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है, तो विवाह से सम्बन्धित अन्य कोई अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न कर सकते हैं), निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय एवं जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित दम्पत्ति का संयुक्त खाता आदि अभिलेखों को अवश्य संलग्न करें। आनलाइन आवेदन के उपरांत हार्डकापी
संलग्नों सहित विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराये, ताकि अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। किसी असुविधा हेतु जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में किसी कार्यदिवस अथवा मोबाइल नं 7905886259, 9450962223 पर सम्पर्क कर समाधान करें।
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