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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से 12वीं तक के स्कूल बंद करने का निर्णय

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 12वीं तक के स्कूल बंद करने पर जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एक्यूआई का स्तर कम करने के लिए ग्रैप स्टेज 3 और स्टेज 4 के तहत सभी जरूरी प्रतिबंध लागू करने को कहा। सोमवार को जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने केंद्र सरकार से स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में देरी पर सवाल किया।

कोर्ट ने कहा कि ग्रैप स्टेज 4 से नीचे आने के लिए उसकी अनुमति जरूरी होगी चाहे एक्यूआई 300 से नीचे आ जाए।दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकारों को स्टेज 4 के प्रतिबंधों को तुरंत लागू करने और सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। इन पाबंदियों में ट्रकों की एंट्री पर बैन, कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर रोक और BS-IV डीजल गाड़ियों के चलने पर प्रतिबंध शामिल हैं।

सार्वजनिक और निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ वर्क फ्रॉम होम लागू करने का सुझाव भी दिया गया। एनसीआर में वाहनों के लिए ऑड-ईवन सिस्टम की भी सिफारिश की गई।ग्रैप स्टेज 3 और 4 के तहत खुदाई, तोड़फोड़, सड़क निर्माण, पेंटिंग, और अन्य गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है।

सीमेंट, रेत, ईंट, और पत्थरों जैसे धूल फैलाने वाले सामान की लोडिंग-अनलोडिंग भी प्रतिबंधित होती है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि वह इन प्रतिबंधों को कैसे लागू कर रही है।

14 नवंबर को कोर्ट ने कहा था कि बढ़ते प्रदूषण पर एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि स्वच्छ हवा में सांस लेना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। एमिकस क्यूरी ने प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। मामला वाहनों से होने वाले प्रदूषण और पराली जलाने जैसे मुद्दों से जुड़ा है।

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