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वाराणसी

*दहेज प्रताड़ना व छेड़खानी के मामले में मिली जमानत*

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रिपोर्ट प्रदीप कुमार

वाराणसी। दहेज के लिए विवाहिता को मारने-पीटने, प्रताड़ित करने व उसके साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत ने सूजाबाद, रामनगर निवासी आरोपित किशन सेठ को 30-30 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंद्रबली पटेल, आशीष यादव व मो. आसिफ ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सिगरा निवासिनी पुष्पा देवी ने 14 अप्रैल 2022 को रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था की उसकी बेटी सुप्रिया वर्मा जेवरात व नगदी लेकर 20 फरवरी 2022 को रामनगर के सूजाबाद निवासी सानू सेठ के साथ घर से भाग गई थी। खोजबीन में पता चला की वह अपने ससुराल में है। जिस पर हमलोगों को संतुष्टि हुई। इस बीच ससुराल वाले जब बहला-फुसलाकर उसके जेवरात व नगदी ले लिए तो उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस बीच उसकी लड़की ने व्हाट्सएप पर मैसेज कर जानकारी दी की उसके ससुराल में पति, सास व जेठानी उसे मारपीट रहे है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई की पीड़िता ने अपने 164 व 161 के बयान में कहा है की ससुराल के सभी लोग मिलकर मार रहे है, जबकि अपनी मां को भेजे व्हाट्सएप में कहा है की पति, सास व जेठानी मार रही है। आरोपित ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे रंजिशन फंसाया जा रहा है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित को जमानत दे दी।

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