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वाराणसी

दहेज प्रताड़ना और छेड़खानी के मामले में पति को मिली अंतरिम जमानत

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वाराणसी। दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने, उसके अश्लील वीडियो बनाने और छेड़खानी के मामले में आरोपित पति को कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रवीण कुमार की अदालत ने भुल्लनपुर, मंडुआडीह निवासी सतीश चंद्र राय को 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

अभियोजन के मुताबिक भुल्लनपुर की रहने वाली खुशबू राय ने मंडुआडीह थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 25 जनवरी 2023 को उसकी शादी सतीश चंद्र राय से हुई थी। शादी के बाद से ही पति सतीश, ससुर दरोगा राय और सास रेनू राय उस पर दहेज में उसके पिता के नाम पर शिवपुर स्थित जमीन या दस लाख रुपये नगद लाने का दबाव बना रहे थे। मना करने पर उसे लगातार प्रताड़ित और मारा-पीटा जाता रहा। इस दौरान पति ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। जब उसने यह बात अपनी सास को बताई तो उसने धमकी दी कि ज्यादा नाटक करने पर ससुर भी यही करेंगे।

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पीड़िता ने बताया कि शिकायत करने पर पिता उसे मायके ले आए। 17 मई 2025 को जब वह पिता के साथ ससुराल लौटी तो पति, ससुर और सास ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया जिससे उसके कपड़े फट गए। इसके बाद उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। बाद में उसे पता चला कि उसके पति ने नवंबर 2024 में गाजीपुर की रेवतीपुर निवासी रेनू राय से दूसरी शादी भी कर ली है। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। बुधवार को आरोपित ने कोर्ट में समर्पण कर अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव और संदीप यादव ने पैरवी की।

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