वाराणसी
दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, पति सहित चार लोगों को आजीवन कारावास
वाराणसी। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में अदालत ने पति, सास, ससुर और देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
पीड़ित पक्ष के रामकिशुन मौर्या ने 15 अक्टूबर 2018 को लोहता थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी सुलेखा ने 2016 में आलोक कुमार से शादी की थी। शादी के कुछ ही दिन बाद सुलेखा ने बताया कि उसके पति आलोक कुमार, सास पुष्पा देवी, ससुर रामजी राम और देवर आशीष कुमार द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित और मारपीट की जा रही थी।
अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने सुनवाई के दौरान सभी चारों अभियुक्तों को दोषी पाया। मामले में छह गवाहों ने गवाही दी। अदालत ने दोषियों को भरथरा प्रतापपुर, लोहता निवासी पति आलोक कुमार, सास पुष्पा देवी, ससुर रामजी राम और देवर आशीष कुमार को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
