अपराध
दहेज़ उत्पीड़न के मामले में पति की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
रिपोर्ट – प्रदीप कुमार
वाराणसी। दहेज़ उत्पीड़न के मामले में आरोपित पति की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने नदेसर थाना कैंट निवासी आरोपित रवि प्रकाश पांडेय की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया। अदालत में वादिनी अधिवक्ता वारिजा पाण्डेय का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी मुकदमा वारिजा पाण्डेय जो वाराणसी न्यायालय में विधिक कार्य के साथ दोनों बार की सदस्य है। उनकी शादी रवि प्रकाश पाण्डेय के साथ 10 जून 2015 को हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुई थी। वह विदा होकर ससुराल गयी तो अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने लगी। जब से वह ससुराल गयी तो पति रवि प्रकाश पाण्डेय व ससुर विद्यासागर उस पर मायके से दस लाख रूपये मांगने का दबाव बनाने लगे। वह कुछ दिन पति व ससुराल वालों के साथ वाराणसी में रही और फिर अपने पति के साथ जर्मनी चली गयी। उसके पति साफ्टवेयर इंजीनियर हैं। यह जब से विदा होकर ससुराल गयी, उसे निरन्तर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था कि दहेज में दस लाख रूपये कम है। उसके पिता ने इनोवा चार पहिया गाड़ी, टी०वी०, फ्रिज, गहने व अन्य सामान दिया था। उसके पिता ने अपनी जमीन बेचकर उक्त सामान दिया था। जब वह अपने पति के साथ जर्मनी गयी वहां भी उसके पति द्वारा लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण 8 नवम्बर 2017 को गर्भ में पल रहे शिशु का गर्भपात हो गया। उसके दवा इलाज में लापरवाही बरती गयी और उसकी तबीयत बिगड़ने के कारण उसके मायके एक साड़ी में भेज दिया। रवि ने यह कहा कि वह अपने पिता से रिटायरमेन्ट का दस लाख रूपया उसे दे दे। 29 जनवरी 2019 को उसके ससुराल के सभी लोग एक राय होकर मायके पहुंच कर कहे कि आज देवर की शादी है और उसके पिता दस लाख रूपया देगें तो उसे आज ही ले चलेगें। उक्त रकम देने से मना करने पर मां बहन की गालियां देते हुए पति, सास, ससुर व देवर मायके में उसे मारे पीछे तथा दहेज के लिये प्रताड़ित किये। उसने घटना की सूचना थाना भेलूपुर में दिया। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।
