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वाराणसी

दर्शनार्थियों से अवैध वसूली बर्दास्त नहीं, प्रकरण संज्ञान में आने पर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी

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        रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

वाराणसी। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने अवैध वसूली की शिकायत को संज्ञान लेते हुए बताया कि दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से बांस फाटक के पास मुख्य हेल्पडेस्क काउण्टर खुला हुआ है। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में तथा शंकराचार्य चौक पर यात्री सुविधा केन्द्र 01, 02 व 03 में तथा कैण्ट रेलवे स्टेशन पर हेल्पडेस्क काउण्टर खोले गए है। जहां से दर्शनार्थियों को दर्शन हेतु सूचना व सुगम दर्शन आदि का टिकट नियमित रूप से प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन टिकट की सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस संबंध में मंदिर के बाहर व अंदर साइनेज लगे हुए हैं।
      उन्होंने बताया कि मंदिर की तरफ से तैनात सभी कर्मचारियों को इस हेतु आगाह कर दिया गया कि किसी भी प्रकार से दर्शनार्थियों से अवैध वसूली बर्दास्त नहीं की जायेगी। इस प्रकार का प्रकरण संज्ञान में आने पर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि फूल-माला की कुछ दुकाने धाम में भी खुली हुई है, जिनके विक्रेतागण को स्पष्ट रूप से मंदिर प्रशासन द्वारा तय किए गए निर्धारित दर पर बेचने हेतु आदेशित किया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि धाम में दर्शनार्थ आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में
रखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा निःशुल्क लॉकर आदि का संचालन भी किया जा रहा है, जिसकी सूचना संबंधी साइनेज धाम में विभिन्न स्थानों पर लगा हुआ है।वही उक्त के संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध ने बताया कि मंदिर के अगल बगल फूल माला व प्रसाद बेचने वाले व्यापारियों की मीटिंग कराकर रेट लिस्ट का निर्धारण किया गया है। दर्शनार्थियों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली रोके जाने हेतु फूल, माला व प्रसाद विक्रेताओं को धारा 151 सी०आर० पी०सी० के तहत कार्यवाही की गयी है तथा विभिन्न धाराओं में चार अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। मंदिर के आस-पास इस कार्य हेतु सतर्क दृष्टि रखी जा रही हैं।
       वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक वाराणसी शहर में कुल 112 कॉलोनियों का ले-आउट स्वीकृत किया गया है। कालोनी का ले-आउट प्लान विकासकर्ता द्वारा दाखिल किये जाने पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2018 ) एवं सुसंगत शासनादेश के अनुक्रम में निस्तारण/स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी। गंगा नदी क्षेत्र में अवैध निर्माण को रोकने हेतु क्षेत्रीय प्रवर्तन टीम को पूर्व से ही सतत् निगरानी हेतु निर्देशित किया गया है तथा निगरानी रखी जा रही है। गंगा नदी तट के 200 मीटर के अन्तर्गत स्थित भवनों के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार अनुमति प्रदान की जा रही है। साथ ही वाराणसी शहर में कही भी बिना अनुमति प्राप्त किये निर्मित किये जा रहे भवनों पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।
        सहायक निदेशक हथकरघा ने बताया कि पं0 दीनदयाल हस्तकला संकुल में स्थित विभिन्न दुकानों, एट्रियम हॉल एवं कन्वेंशन हॉल हेतु किराये का निर्धारण कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) नई दिल्ली द्वारा किया गया है।

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