वाराणसी
तलाक के बाद भी नहीं थमा उत्पीड़न, पूर्व पति पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज
बच्चे को अनाथालय भेजने के दबाव से शुरू हुआ विवाद
वाराणसी। लालपुर-पांडेयपुर थाने पर तैनात एक महिला कांस्टेबल ने अपने पूर्व पति के खिलाफ उत्पीड़न और सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला कांस्टेबल का आरोप है कि शादी के बाद जब उनका बच्चा हुआ तो पति उसे अनाथालय में छोड़ने का दबाव बनाने लगा। इस बात से आहत होकर वह मायके चली गई थीं। बाद में पति ने जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने तलाक ले लिया। अब पूर्व पति सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें पोस्ट कर आपत्तिजनक टिप्पणियां और अभद्र पोस्ट कर रहा है।
महिला कांस्टेबल ने एडीसीपी वरुणा नीतू कादयान को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उनकी शादी वर्ष 2018 में आजमगढ़ निवासी राजबहादुर से हुई थी। वर्ष 2020 में उन्हें एक पुत्र हुआ। इसके बाद पति का व्यवहार बदल गया और वह लगातार बच्चे को अनाथालय में रखने की बात कहने लगा। इसी बात को लेकर आए दिन विवाद होने लगा। पारिवारिक कलह से परेशान होकर उन्होंने ससुराल छोड़ दिया और मायके में रहने लगीं। इसी दौरान कोरोना महामारी फैल गई, जिसके बाद वह दोबारा ससुराल नहीं गईं।
महिला कांस्टेबल ने बताया कि वर्ष 2023 में जब उनकी तैनाती वाराणसी के जंसा थाने में थी, उसी दौरान राजबहादुर उनके घर आया और दो दिन तक वहां रुका। इस दौरान उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने ब्लेड से उनका हाथ काट दिया। इसके बाद उन्होंने जंसा थाने पर फोन किया। सूचना पर दरोगा दिनेश त्रिपाठी और एक महिला कांस्टेबल मौके पर पहुंचे और दोनों को थाने ले गए। उनके पति को पूरी रात थाने में बैठाए रखा गया। सुबह दोनों पक्षों के परिजन थाने पहुंचे, जहां आपसी सुलह कराई गई। इसके बाद उन्होंने पति से बातचीत बंद कर दी।
कांस्टेबल ने आगे बताया कि वर्ष 2025 में उन्होंने मऊ कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। जनवरी 2026 में अदालत ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली और दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद भी राजबहादुर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उनके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट और भद्दी टिप्पणियां करता रहा, जिससे उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। परेशान होकर उन्होंने लालपुर-पांडेयपुर थाने में लिखित तहरीर दी।
महिला कांस्टेबल द्वारा दिए गए पत्र के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर आजमगढ़ निवासी पूर्व पति राजबहादुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352, 351(2) और 356(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम आजमगढ़ भेजी गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
