वाराणसी
ट्रेन में चोरी के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

वाराणसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर रेलवे, अभिनव जैन की कोर्ट ने ट्रेन में चोरी के गंभीर मामले में चंदौली के मुगलसराय निवासी आरोपी बच्चा कुमार को दोषी ठहराते हुए एक साल दस माह की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
हाजीपुर बिहार निवासी कौशिक पांडेय ने जून 2023 में जीआरपी कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 10 जून 2023 को पूर्वा एक्सप्रेस की ए1 बोगी में कौशिक पांडेय अपनी पत्नी मीनू के साथ दिल्ली से यात्रा कर रहे थे। इस दौरान उनकी पत्नी के बैग से 1 लाख 83 हजार रुपये, आभूषण, मोबाइल और डेबिट कार्ड चोरी हो गए।
पुलिस ने मामले की तफ्तीश के बाद आरोपी बच्चा कुमार को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से मोबाइल और 20,000 रुपये बरामद किए। कोर्ट ने जांच-पड़ताल के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।