वाराणसी
टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के लिए नई गाइडलाइन लागू

चालकों को प्रदर्शित करनी होगी अपनी पहचान, टैक्सी से हटेगा चाइल्ड लॉक
वाराणसी। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राज्य महिला आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को अपनी सीट के पीछे पहचान संबंधी विवरण नाम, मोबाइल नंबर, पता और वैध आईडी प्रूफ अनिवार्य रूप से लगाना होगा। साथ ही, टैक्सियों में लगे चाइल्ड लॉक को भी हटाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे वाहन को अंदर से बंद नहीं किया जा सके।
इस संबंध में जानकारी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने शुक्रवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि यह कदम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
बनारस की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण
चौहान ने हाल ही में बनारस में एक किशोरी संग हुई छेड़खानी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आयोग सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करेगा तथा दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाएं। महिला आयोग प्रदेशभर में जागरूकता कार्यक्रम चलाने की योजना पर भी काम कर रहा है।
भिक्षावृत्ति पर जताई चिंता
भिक्षावृत्ति को लेकर पूछे गए सवाल पर आयोग अध्यक्ष ने कहा कि समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मंदिरों या सार्वजनिक स्थलों पर वे लोग भी भीख मांगते हैं जो काम करने में सक्षम हैं। उन्हें पैसे देने के बजाय स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित किया जाना चाहिए। वहीं, जो वास्तव में असहाय हैं, उनके लिए सरकारी तंत्र द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।