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मिर्ज़ापुर

जिला न्यायाधीश ने ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ के प्रचार वाहन को दिखायी हरी झंडी

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मिर्जापुर। जिला न्यायाधीश अरविन्द कुमार मिश्रा ने मंगलवार को दीवानी न्यायालय परिसर मिर्जापुर से राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके साथ अपर जिला जज प्रथम बलजोर सिंह, अपर जिला जज/नोडल अधिकारी सन्तोष कुमार गौतम, अपर जिला जज/सचिव विनय आर्या, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुरेन्द्र कुमार राय, विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट चन्द्रगुप्त यादव, इण्डियन बैंक के मुख्य प्रबन्धक पुनित मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री विशाल उपस्थित रहे।

8 मार्च 2025, शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन, वैवाहिक प्री-लिटिगेशन मामलों और न्यायालय में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण की व्यवस्था की गई है। यह लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मिर्जापुर के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है।

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन स्थल:

दीवानी न्यायालय परिसर, मिर्जापुर

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वाह्य न्यायालय, चुनार

ग्राम न्यायालय, मड़िहान

अपर जिलाधिकारी (वि.रा.), अपर जिलाधिकारी (भू.रा.), नगर पालिका परिषद

चकबन्दी विभाग, वन विभाग और अन्य राजस्व न्यायालय

ई-चालान और लघु आपराधिक मामलों का निस्तारण:
वादी धारा 206 सपठित धारा 253 दं.प्र.सं. के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, डंकीनगंज मिर्जापुर में सरल पेटी अफेंस डिपाजिट योजना के तहत ऑनलाईन या स्वयं उपस्थित होकर चालान का भुगतान कर सकते हैं।

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वैवाहिक विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया:
पीड़ित या पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन देना होगा। परिवार न्यायाधीश और मध्यस्थगण दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी समझौते के माध्यम से विवाद निपटाने का प्रयास करेंगे। लोक अदालत में लिए गए निर्णय अंतिम होते हैं, जिन पर अन्य न्यायालयों में अपील नहीं की जा सकती।

पिछले लोक अदालत का प्रभाव और इस वर्ष की योजना:
पिछली लोक अदालत में 38,753 मुकदमों का निस्तारण किया गया था। इस बार 42,000 से अधिक मामलों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है।

सम्बंधित विभागों की भागीदारी:
जनपद के सभी उपजिलाधिकारी न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय, चकबंदी अधिकारी, श्रम आयुक्त विभाग, नगर पालिका, विद्युत विभाग और बैंक ऋण बकायेदारों के प्री-लिटिगेशन मामलों को शीघ्र सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं।

विशेष लोक अदालत का आयोजन:
05, 06 और 07 मार्च 2025 को लघु आपराधिक मामलों और चालानों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

अधिवक्ता बंधु और वादकारी इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मुकदमों, चालानों और वैवाहिक विवादों का शीघ्र निपटारा कराएं। यह महाअभियान त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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