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वाराणसी

जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर पिस्टल की मुठिया से सिर पर प्रहार कर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई। जिला जज संजीव पांडेय की अदालत ने रामापुरा, लक्सा निवासी राज यादव उर्फ आर्यन यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अभिषेक श्रीवास्तव (पंकज) व नरेश यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जंगमबाड़ी, दशाश्वमेध निवासी सागर पटेल ने 18 सितंबर 2024 को दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 17 सितंबर 2024 को रात साढ़े 10 बजे राज यादव, रोहित यादव अपने तीन साथी के साथ उसके घर पहुंचे और उसे घर के बाहर बुलाया। जब वह बाहर आया तो उन लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर उसे मारना-पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर जब उसके मामा संजय यादव बीचबचाव करने आए तो राज यादव उर्फ आर्यन, रोहित यादव ने उसके साथ भी मारपीट की और पिस्टल निकाल कर जान से मारने की नियत से उसके मामा के सिर पर प्रहार कर दिया। जिससे वह लहुलुहान होकर वहीं गिर पड़े। साथ ही वादी को भी मारपीट कर उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस बीच शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपितों को पिस्टल के साथ पकड़कर उन्हें पुलिस को सौंप दिया था।

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