वाराणसी
छेड़खानी व मारपीट के मामले में आरोपित को मिली अग्रिम जमानत
रिपोर्ट – प्रदीप कुमार
वाराणसी। शापिंग मॉल से घर जा रही युवती से छेड़खानी व मारपीट करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गयी। अपर जिला जज (चतुर्दश) देवकांत शुक्ला की अदालत ने ऐढ़े लमही, कैंट निवासी आरोपित आदेश पाठक को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रवली पटेल ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी मानसी राय ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि सात मई 2023 को रात 10.10 बजे वह अपने चाचा के साथ जेएचवी मॉल से शापिंग कर घर जा रही थी। उसी दौरान वादिनी के स्कूल में पढ़ने वाला आरोपित आदेश पाठक नामक लड़का बार-बार फोन करके परेशान कर रहा था। इस दौरान जब वह पुलिस लाइन के सामने पाण्डेयपुर ओवरब्रिज के समीप पहुंची तो आदेश पाठक अपने तीन अन्य दोस्तों के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी से वहां पहुंचा और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। जब उसने व उसके चाचा ने विरोध किया तो वह मारपीट करते हुए अपने पास रखे असलहा निकालकर जान से मारने की धमकी देने लगा। शोर मचाने पर वह लोग वहां से भाग निकले। लेकिन बाद में उसके घर पहुंचकर उसे डराने- धमकाने लगे। इस मामले में कैंट पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में आरोपित की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी गयी थी।
