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चुनाव प्रचार के लिए मनीष सिसोदिया ने मांगी जमानत, कोर्ट से नहीं मिली राहत
सीबीआई ने कहा, कोर्ट ने इन्हें मास्टरमाइंड माना, बेल मिली तो जांच और गवाहों को प्रभावित करेंगे
नई दिल्ली। शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मांगी है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है और इस मामले की अगली सुनाई 30 अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा से कहा कि, सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट ने सिसोदिया को केस का मास्टरमाइंड माना है। वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की अर्जी वापस ले ली है। अब नियमित जमानत पर कोर्ट 30 अप्रैल को फैसला सुनाएगा।

गौरतलब है कि, मनीष सिसोदिया शराब नीति घोटाला केस में तिहाड़ में बंद हैं। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं, ED ने 9 मार्च 2023 को CBI की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। सिसोदिया जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो गई।