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वाराणसी

चिकन लेने गए युवकों पर हमले के मामले में बाल अपचारी को कोर्ट से जमानत

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वाराणसी। चिकन लेने गए युवकों पर जानलेवा हमला करने के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने बाल अपचारी को राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। प्रधान मजिस्ट्रेट सौरभ शुक्ला एवं सदस्यगण त्र्यंबक नाथ शुक्ला और आरती सेठ की पीठ ने आरोपी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने की शर्त पर उसके पिता के संरक्षण में रिहा करने का निर्देश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, अजय पाल और संदीप यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अगस्तकुंडा, दशाश्वमेध निवासी अंशू माली ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 7 अक्टूबर 2025 को वह अपने दोस्तों पियूष और किशन लाल के साथ चिकन लेने गौरीगंज गया था। लौटते समय गौरीगंज तिराहे के पास कुछ युवकों ने उनकी बाइक रोक ली और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से उस पर हमला कर दिया। हमले में अंशू माली गंभीर रूप से घायल हो गया और अचेत होकर गिर पड़ा। बीचबचाव करने पर आरोपियों ने उसके दोस्तों पर भी हमला किया। पीड़ित ने फैजी, सैफी और समर को पहचानने की बात कही थी। पुलिस ने तीनों नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बाल अपचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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