वाराणसी
घर में घुसकर अधिवक्ता से मारपीट करने के मामले में मिली जमानत

वाराणसी। गाड़ी हटाने के विवाद पर अधिवक्ता के घर में घुसकर उसे लाइसेंसी रिवाल्वर से धमकाते हुए मारपीट करने के मामले में तीन आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जयति की अदालत ने अकथा, पहड़िया (सारनाथ) निवासी मदनलाल, मोहनलाल और सुजीत अग्रहरि को 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र भरने पर रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले में अधिवक्ता अनुज यादव, कृष्णा यादव ईलू और रोहित यादव ने बचाव पक्ष की ओर से अदालत में पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार श्रीनगर कॉलोनी, अकथा, पहड़िया निवासी अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सारनाथ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि 18 जनवरी 2024 को शाम 7 बजे, जब प्रशांत सिंह अपने पालतू कुत्ते को इंजेक्शन लगवाने के लिए कार निकाल रहे थे तभी मुख्य द्वार के सामने पड़ोसी बाल मुकुंद का वाहन खड़ा था।
गाड़ी हटाने को कहने पर बाल मुकुंद ने गालियाँ देनी शुरू कर दीं। विरोध करने पर बाल मुकुंद, मदनलाल, मोहनलाल और सुजीत अग्रहरि अपने कर्मचारियों और अज्ञात लेबर के साथ अधिवक्ता के घर में घुस आए। मदनलाल ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर निकालकर प्रशांत सिंह की कनपटी पर सटाकर धमकाते हुए मारपीट शुरू कर दी।
शोर सुनकर प्रशांत की पत्नी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की लेकिन हमलावरों ने उन्हें भी धमकी दी कि वे हट जाएं वरना जान से मार देंगे। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे जिसके बाद सभी आरोपित गालियां और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए।