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गोरखपुर

गैंगस्टर की करोड़ों की संपत्ति कुर्क

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गोरखपुर। संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद गोरखपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक अभियुक्त के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी अवैध संपत्ति जब्त कर ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी कैण्ट और थाना रामगढ़ताल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह कदम उठाया गया।

जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश वाद संख्या 181714/2024 के अनुपालन में थाना रामगढ़ताल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 528/2025, धारा 2(ख)(i)(v)(xi)(xix)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 से जुड़े मामले में अभियुक्त अनुराग सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी गीता वाटिका, थाना शाहपुर, जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त किया गया। यह कार्रवाई अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई, जिसमें होटल फ्लाई इन 2 को कुर्क किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 06 करोड़ रुपये बताई गई है।

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अभियुक्त अनुराग सिंह के विरुद्ध थाना रामगढ़ताल में विभिन्न धाराओं में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2021 से 2026 के बीच चोरी, गैर इरादतन हत्या, मारपीट, शस्त्र अधिनियम, आबकारी अधिनियम तथा अन्य गंभीर धाराओं से संबंधित कुल नौ मामले पंजीकृत हैं और गैंगस्टर एक्ट से संबंधित प्रकरण शामिल हैं।

इस कार्रवाई में स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी कैण्ट अरूण कुमार एस (आई0पी0एस0), थानाध्यक्ष रामगढ़ताल नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव, उपनिरीक्षक राम सिंह, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार तथा कांस्टेबल धर्मेन्द्र कुमार की सक्रिय भूमिका रही। पुलिस की इस कार्रवाई को संगठित अपराध के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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