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गाजीपुर

गंगा किन्नर हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त पर लगा रासुका

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नन्दगंज (गाजीपुर)। पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने बताया कि नन्दगंज थाना क्षेत्र के नन्दगंज बाजार के चोचकपुर तिराहा पर विगत 29 दिसंबर 2024 को दिनदहाड़े हुए बरहपुर गांव निवासी गंगा किन्नर हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त अजय राम पुत्र उपेन्द्र राम के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की गई है।

पुलिस अधीक्षक ने गंगा किन्नर की हत्या के बारे में बताया कि किन्नरों के आपसी वर्चस्व और कार्यक्षेत्र को लेकर विगत 29 दिसंबर 2024 को नन्दगंज कस्बा के चोचकपुर तिराहा स्थित कृष्णा यादव रेडीमेड की दुकान के अंदर गंगा किन्नर उर्फ हर्ष उपाध्याय पुत्र गणेश उपाध्याय निवासी ग्राम बरहपुर थाना नन्दगंज की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्तगणों में शामिल अजय राम पुत्र उपेन्द्र राम निवासी ग्राम सबुआ थाना करण्डा उम्र करीब 21 वर्ष, मिथिलेश यादव पुत्र रामजी यादव निवासी ग्राम हकीमपुर थाना नन्दगंज उम्र करीब 18 वर्ष, रानी किन्नर पुत्री रामकवल चौरसिया निवासी ग्राम पारसपुर बुढ़ानपुर थाना भुड़कुड़ा व हालपता ग्राम बरहपुर थाना नन्दगंज उम्र करीब 26 वर्ष, राहुल चौहान उर्फ किशन उर्फ सूरज पुत्र लालबहादुर चौहान निवासी एस० 2/196, सिकरौल पोखरा, कैन्ट वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष एवं 02 नफर बाल अपचारियों को विगत 03 जनवरी एवं 30 जनवरी 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

स्मरण रहे कि इन अभियुक्तगणों के द्वारा किये गये दुस्साहसी कृत्यों से नन्दगंज बाजार में आम जनमानस, व्यापारियों, बूढ़ों एवं बच्चों में भय व्याप्त हो गया था। इस दिनदहाड़े हत्याकांड की घटना के बाद मौके पर शांति व्यवस्था एकदम से छिन्न-भिन्न हो गई थी। लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया था। नन्दगंज बाजार स्थित सभी दुकानें एवं स्कूल तथा कॉलेज पूरी तरह से प्रभावित हो गए थे। दुकानदार अपनी दुकानें खोलने से भयभीत थे। सहयोगी किन्नर भी विरोध में पूरे बाजार में धमाचौकड़ी व उत्पात मचा रहे थे। उधर पीड़ित परिवार भी लगातार अपने जान-माल का खतरा बता रहा था।

ऐसी परिस्थिति में प्रशासन ने पुलिस बल के द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र में निरंतर पुलिस बल की चुस्त व्यवस्था की। इसके साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के सहयोग से लोगों में कानून के प्रति विश्वास की भावना पैदा करने, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने एवं आम जनता में भय को समाप्त करने तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने हेतु थाने की पुलिस बल के साथ जनपद की पुलिस फोर्स और पी.एस.सी. बल के साथ क्षेत्र में निरंतर भ्रमणशील रहकर शांति स्थापित करने का अथक प्रयास किया गया।


उपरोक्त इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 20 जुलाई 2025 को मुख्य अभियुक्त अजय राम पुत्र उपेन्द्र राम निवासी ग्राम सबुआ थाना करण्डा पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कठोर कार्रवाई करते हुए रासुका लगाया गया है।

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