मऊ
खुले स्थानों पर मलबा फेंकने पर लगेगा जुर्माना

घोसी (मऊ)। नगर पंचायत घोसी ने सार्वजनिक स्थानों पर भवन निर्माण का मलबा और अनुपयोगी सामग्री फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2021 के तहत अगर कोई व्यक्ति खाली प्लॉट, सड़क किनारे या अन्य खुले स्थानों पर मलबा डालता है, तो उस पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर पंचायत ने मलबा निस्तारण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत नागरिक सफाई निरीक्षक से संपर्क करके मलबा उठवा सकते हैं। इस सेवा के लिए प्रति चक्कर 300 रुपये का शुल्क तय किया गया है। मलबा उठवाने के लिए नागरिक 9936107969 या 7376871785 पर संपर्क कर सकते हैं।
नगर पंचायत ने निवासियों से अपील की है कि वे खुले स्थानों पर मलबा फेंकने से बचें, क्योंकि इससे न केवल सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि जलभराव, गंदगी और प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती है, जिससे स्थानीय लोगों को असुविधा होती है।
नगर पंचायत ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग आवश्यक है।