आजमगढ़
खाद के दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित
स्टॉक रजिस्टर अपूर्ण रखने पर कार्रवाई
आजमगढ़। मोहम्मदपुर क्षेत्र के अंतर्गत खाद और बीज दुकानों का निरीक्षण किया गया। सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वे केवल पॉइंट ऑफ़ सेल (POS) मशीन से ही बिक्री करें और स्टॉक व बिक्री रजिस्टर को हर दिन पूरी तरह से भरें यदि रजिस्टर अपूर्ण पाए गए तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा दुकानदारों को यह भी बताया गया कि खाद केवल निर्धारित दर पर बेची जाए। डीएपी का निर्धारित मूल्य 1350 रुपये प्रति 50 किग्रा बोरी और यूरिया का मूल्य 266.50 रुपये प्रति 45 किग्रा बोरी है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड और खतौनी की आवश्यकता होगी। जिलाधिकारी ने यह आश्वासन दिया कि जनपद में खाद की सप्लाई निरंतर जारी रहेगी और किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। किसानों से अनुरोध किया गया कि वे किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ न लगाएं और कानून व्यवस्था को हाथ में न लें।

आज के निरीक्षण में छह दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित किए गए। इन दुकानदारों में स्टॉक और बिक्री रजिस्टर अपूर्ण थे, और उनके गोदाम में कम उर्वरक पाया गया जबकि पॉइंट ऑफ़ सेल मशीन में स्टॉक दिख रहा था।

इसके अलावा इन दुकानदारों ने किसानों को जबरदस्ती जिंक/सल्फर/सूक्ष्म पोषक तत्व दिए। इन दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित किए गए: गणपति खाद भंडार, मोहम्मदपुर; चौहान किसान सेवा केंद्र, मोहम्मदपुर; जय मां भवानी खाद भंडार, गंभीरपुर; किसान कृषि बीज भंडार, गंभीरपुर; मौर्या कृषि बीज भंडार, गंभीरपुर; यादव खाद भंडार, गंभीरपुर।
सभी दुकानदारों को यह निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक की बिक्री न करें और अपने पॉइंट ऑफ़ सेल मशीन की जांच करें। यदि मशीन में स्टॉक उपलब्ध हो तो उसे नियमानुसार खारिज कर दें अन्यथा संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
