चन्दौली
कुख्यात अपराधी छह महीने के लिये जिला बदर

चंदौली। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में और अपर पुलिस अधीक्षक सदर व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा के पर्यवेक्षण में थाना धीना पुलिस ने गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त अभियुक्त नरेंद्र सिंह को जिला बदर कर दिया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी चंदौली के आदेश पर की गई।
सोमवार को शाम करीब 5 बजे थानाध्यक्ष धीना भूपेन्द्र कुमार निषाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ग्राम करजरा पहुंची। वहां गवाह ग्राम प्रधान सुभाष यादव और रमेश सिंह की उपस्थिति में लाउडहेलर व ढोल-नगाड़े के माध्यम से प्रचार करते हुए अभियुक्त नरेंद्र सिंह को छह महीने के लिए जिला चंदौली से बाहर भेजने का आदेश सुनाया गया।
अभियुक्त नरेंद्र सिंह, निवासी ग्राम करजरा, थाना धीना के खिलाफ हत्या, मारपीट, धमकी, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत चार गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के तहत वाद संख्या 1243/2025 (कम्प्यूटरीकृत संख्या D202414180001243) में यह जिला बदर आदेश पारित किया।
तामील की प्रक्रिया के दौरान अभियुक्त और गवाहों से विधिवत हस्ताक्षर कराए गए तथा अभियुक्त को चंदौली जिले की सीमा से बाहर भेजा गया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में सख्त संदेश गया है।