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जौनपुर

किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल कैद

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खुटहन (जौनपुर)। विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2014 को हुए दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद और 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी मोहम्मद अरमान शाह ने शौच के लिए गई एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी।

पीड़िता के पिता ने खुटहन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर और नशीला पदार्थ खिलाकर अपहरण कर लिया था। आरोपी का एक सक्रिय गिरोह था जो लड़कियों को विदेशों में बेचने का काम करता था। आरोपी ने पीड़िता को पंजाब ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता किसी तरह भागकर लखनऊ पहुंची थी और अपने परिवार से संपर्क किया था।

पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 20 साल की कैद की सजा सुनाई। सरकारी वकील राजेश कुमार उपाध्याय और वेद प्रकाश तिवारी ने अदालत में गवाहों के बयान दर्ज कराए थे।

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