वाराणसी
किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

वाराणसी। जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के एक साल पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रतापगढ़ निवासी इरफान खान को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग को इरफान खान ने प्रेमजाल में फंसाकर 28 जुलाई 2024 को बहकाकर अपहरण कर लिया था। उसने किशोरी को मिर्जापुर जिले के कछवां इलाके में स्थित अपने साले सलीम के घर छिपा रखा था। परिजन जब स्थानीय पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे, तो पुलिस ने एक महीने तक मामला टालमटोल किया। आखिरकार पीड़िता के पिता ने एसीपी राजातालाब से गुहार लगाई। एसीपी के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज हो सकी।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सलीम के घर छापा मारकर किशोरी को बरामद किया, लेकिन आरोपी इरफान और उसका साला मौके से फरार हो गए थे। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दायर की और अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में मजबूत पैरवी की। जिरह और साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले से पीड़िता और उसके परिजनों को न्याय मिला है, जिससे उनके जख्मों पर मरहम लगा है।