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वाराणसी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पीए को मिली जमानत

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वाराणसी। चेतगंज थाने में दर्ज रंगदारी, दुकान का ताला तोड़कर लूट और छेड़खानी के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के पीए अमित पाठक और आनंद पांडे को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पाण्डेय की अदालत ने दोनों आरोपितों को 75-75 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, अनुज यादव, नरेश यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा।

मामले की शुरुआत सरायगोवर्धन, चेतगंज निवासी शकीला खातून की तहरीर से हुई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि हथुआ मार्केट की दुकान को लेकर आरोपितों ने जबरन रंगदारी मांगी और दुकान खाली करने की धमकी दी। तीन मई 2024 को दुकान का ताला तोड़कर लाखों के सामान की लूट और उनकी पुत्री से छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया गया था।

बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि एक ही घटना के आधार पर पूर्व में दो बार एफआईआर और एक बार 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। चेतगंज पुलिस ने पहले की एफआईआर में तथ्यों की पुष्टि न होने पर अंतिम रिपोर्ट (एफआर) लगाई थी और 182 के तहत झूठे मुकदमे की संस्तुति की थी। बावजूद इसके, वादिनी द्वारा बार-बार उसी घटना को आधार बनाकर नए आरोपियों के साथ प्रकरण दर्ज कराया गया।

कोर्ट ने एक ही घटना को बार-बार विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किए जाने, आरोपितों के हर मामले में भिन्न होने और पुलिस की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए केस को संदिग्ध मानते हुए दोनों आरोपितों को जमानत दे दी।

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